
आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।धारा-303(2),3(5) बीएनएसदिनांक घटना समय :- 09.06.2026 एवं 10.06.2026 के मध्य रात्रिघटना स्थलपेण्ड्रीडीह चौक से आगे विश्वकर्मा गैरेज ग्राम झलफा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग.आरोपीगण:- 1. ऋषि धीवर पिता रघुनंदर धीवर उम्र 27 साल साकिन सेमरताल थाना कोनी,1. संदीप कश्यप पिता चमरा राम कश्यप उम्र 32 साल,2. शेखर चन्द्राकर पिता हौसी चन्द्राकर उम्र 20 साल दोनों ग्राम गढ़वट थाना रतनपुर बिलासपुरमामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दीपक सिंह मरकाम पिता रूपचंद मरकाम थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया आवेदन के अवलोकन में दिनांक 09.06.2026 के 20/00 बजे से दिनांक 10/06/2026 के 09.00 बजे के मध्य ग्राम झल्फा विश्वकर्मा गैरेज में खड़ी ट्रक क्रमांक CG 04 PII 0757 का टायर डिस्क सहित 9/20 साईज का कुल 04 नग कीमती 80 हजार रूपये किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले जाने के संबध में लेख हैं जो प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारा 303 (2) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमती नूपुर उपाध्याय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी हिरी दामोदर मिश्रा के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। दिनांक 16.06.2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भोजपुरी टोलप्लाजा के पास तीन लड़के आने जाने वाली ट्रको से टायर बिक्री के संबंध में ग्राहक तलाश रहे है कि सूचना तस्दीक किया गया तीन संदेही खड़े हुये थे जिन्हें पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये। ऋषि धीवर का मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपने मेमोरण्डम कथन में दिनांक 09.06.2026 को रात्रि में अपने दोस्त संदीप कश्यप, शेखर चन्द्राकर, मालटन उर्फ मीनू बैसवाड़े तीनों निवासी गढ़बट के साथ चोरी करना स्वीकार किया। आज दिनांक 16.06.2026 को आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
