बिलासपुर /हिर्री थाना —::नाबालिक से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया. अप० क०- 105/2023 धारा 363, 366,376 (2) (ढ़) भादवि. 4.6 पाक्सो एक्ट आरोपी के निवास ग्राम पाड़ से किया गया बरामद
न्यायधानी में लगातार रेप पाक्सो एक्ट की घटनाएँ लगातार जारी है. पुलिस पुरे मुस्तैदी से जाँच कार्यवाही कर रही है किन्तु ऐसी घटनाएँ रुक नहीं रही.मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी थाना हिर्री आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है जिसकी सुचना पर गुम इसान क्रमांक 04 / 2023 एवं अपराध क्रमांक 105/2023 धारा 363 मादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर मामले के गंभीरता को देखते हुये वरिष्ट अधिकारीयो को अवगत कराते हुये टीम बनाकर गुम बालिका की लगातार पता साजी किया जा रहा था इसी तारतम्य में सुचना मिलने पर ग्राम पाड से थाना सकरी से आरोपी चन्द्रकांत कौशिक पिता अश्वनी कौशिक उम्र 24 साल साकिन पाड थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)के कब्जे से बरामद कर परिजनो को सुपुर्द किया गया एवं आरोपी द्वारा नाबालिक को शादी का झासा देकर बहला फुसलाकर भगा कर लेजाकर बलात्कार करने के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर रिमाण्ड तैयार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।