चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक 15.06.2026
अपराध कमांक 00/2026 धारा 34 (2), 34(1)(ख) आबकारी एक्ट
(1) नाम आरोपी – विष्णु खण्डेय पिता फागुराम खांडे उम्र 50 निवासी करवा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर से 20 लीटर महुआ शराब कीमती -2000 रु
(2) नाम आरोपी – दुर्गेश धनुहार पिता बजरंग धनुहार उम्र 25 वर्ष साकिन सरगोड़ चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर से 09 लीटर महुआ शराब,कीमती 900 रु शराब बिक्री रकम 200 रु कुल कीमती -1100 रु
विवरणः- श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह के द्वारा चेतना अभियान के तहत नशामुक्त समाज बनाये जाने एवं नशे का कारोबार पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के परिपालन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 15.06.2026 को बेलगहना पुलिस के द्वारा विष्णु खण्डेय पिता फागुराम खांडे उम्र 50 निवासी करवा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब कीमती -2000 रु को उसके बाड़ी से जप्त किया गया एवं दुर्गेश धनुहार पिता बजरंग धनुहार उम्र 25 वर्ष साकिन सरगोड़ चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर कब्जे से 09 लीटर महुआ शराब,कीमती 900 रु शराब बिक्री रकम 200 रु कुल कीमती -1100 रु को उसके घर के बाड़ी मे जप्त कर उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 34(2),34(1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने पर आरोपी को गिरप्तारी के कारणों से अवगत कराकर विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बी एन बनाफर, ASI भारतलाल राठौर,प्रआर राधेश्याम मरावी आरक्षक ईश्वर नेताम, संजय कश्यप की विशेष योगदान रहा है।
