
*थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़** ➡️
र।* ➡️आरोपीगण के कब्जे से कुल 22 लीटर महुआ शराब कीमती 4400 रुपए, एवं एक डीलक्स मोटर साइकल कीमती 50000 रुपए किया गया जप्त।* ➡️ दोनो आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 47 के तहत की गई कार्यवाही।नाम आरोपी – * 01. हरप्रसाद मरावी पिता शोभाराम मरावी उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी(स) थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर।* 02. दिलसिंह गोंड पिता मांझीराम गोंड उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी(स) थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर।घटना का विवरण – इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2026 को जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति मोटर साइकल क्रमांक CG 10 BM 7883 में बैठकर ग्राम सरवानी तालाब के पास से ग्राम पोड़ी की तरफ जा रहे हैं वह अपने मोटर साइकल के बीच में प्लास्टिक सीमेंट बोरी में शराब रखा हुआ है कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल थाना स्तर पर टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान ग्राम सरवानी के तालाब के पास मुख्य मार्ग पर उक्त मोटर साइकल को रोककर चेक किया गया जिसमें प्लास्टिक के सीमेंट बोरी में कुल 22 लीटर महुआ शराब कीमती 4400 रुपए मिला। दोनो व्यक्ति नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम हरप्रसाद मरावी एवं साथ में दिलसिंह गोंड दोनो निवासी ग्राम पोड़ी(स) थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर का होना बताये। दोनो आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो उक्त शराब को बिक्री के लिए ले जाना बताए। जिसे आबकारी अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।🚨 चकरभाठा पुलिस की जनअपील – ➡️सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।
