
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। जिले में सामाजिक व सामुदायिक सद्भाव को प्रगाढ़ बनाए रखने, विभिन्न संगठनों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने तथा कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा जिला स्तरीय शांति समिति का पुनर्गठन करते हुए नए आदेश जारी कर दिए गए हैं।यह पुनर्गठन पूर्व में जारी आदेश (क्रमांक/कलेक्टर/बिला/क/2024 दिनांक 17.12.2024) के स्थान पर किया गया है। नए आदेशों के तहत समिति में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और अशासकीय सदस्यों को भी व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है।प्रशासनिक व्यवस्था को मिली मजबूतीजिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 49/2026 के तहत शांति समिति में प्रशासनिक व पुलिस तंत्र के अधिकारियों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से:पुलिस एवं राजस्व प्रशासन: पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर व ग्रामीण), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, सरकण्डा, चकरभाटा) एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी।नागरिक सेवाएं एवं जनसुविधाएं: आयुक्त व कार्यपालन अभियंता (नगर पालिक निगम), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), सिविल सर्जन, कार्यपालन अभियंता (छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल – तोरवा एवं नेहरू नगर संभाग) तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता।अन्य विभाग: जनसंपर्क विभाग, आबकारी, होमगार्ड, और जिला विशेष शाखा व पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी।जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं मीडिया का सहयोगआदेश क्रमांक 48/2026 के माध्यम से समिति में जनसामान्य और विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधियों व अशासकीय सदस्यों को जोड़ा गया है:जनप्रतिनिधि: जिले के सम्मानित विधायक (बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, बेलतरा, कोटा, मस्तूरी), महापौर, नगर निगम सभापति, नेता प्रतिपक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष।राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन: विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों (भाजपा, कांग्रेस, बसपा, भाकपा-माले, आप, जेसीसीजे, लोजपा आदि) के जिलाध्यक्ष/सचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल/विहिप, शिवसेना एवं वंदेमातरम संगठन के प्रतिनिधि।व्यापारिक एवं मीडिया क्षेत्र: चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूथ विंग चैंबर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन, प्रेस क्लब अध्यक्ष, संस्था प्रमुख (लोक स्वर) तथा प्रमुख समाचार पत्रों (नवभारत, दैनिक देशबंधु, हरिभूमि, दैनिक भास्कर) के महाप्रबंधक।बैठक आयोजन एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देशकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश की प्रतिलिपि संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (बिलासपुर रेंज) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित की है। साथ ही कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर के स्टेनो एवं सिटी मजिस्ट्रेट के रीडर को समिति की बैठकों में उपस्थिति एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
