शराब बेचने वाली महिला गिरफ्तार

विशेष संवाददाता हरिकिशन गंगवानी चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ अपराध क्रमांक 132/2025धारा 34(2) आबकारी अधिनियमथाना चकरभाठा पुलिस द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाली महिला को किया गिरफ्तार।महिला का कब्जे से बिक्री करने हेतु रखे 42 पांव पॉलीथिन में रखे 10.5 लीटर महुआ शराब किया गया जप्त।नाम आरोपिया – रमला बंजारे पति स्व घनश्याम बंजारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नागरडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2025 को ग्राम नागरडीह में एक महिला द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में तत्काल थाना चकरभाठा से स्टाफ रवाना कर महिला के घर को घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। महिला के कब्जे से 42 पाव प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ 10.5 लीटर महुआ शराब जप्त कर महिला के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार कार्यवाही कर रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम कुमार साहू, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह, आरक्षक सुधीर कश्यप, योगेंद्र खूंटे, रामकुमार बघेल, मनीष साहू एवं महिला आरक्षक गोपालिनी साहू, प्रियंका सिंह, आशा साहू का विशेष योगदान रहा।