मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की गई विधायकी।

उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यह नियम तब तक लागू रहता है, जब तक कि सजा को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित (stay) या रद्द (quash) नहीं किया जाता।
इसके अतिरिक्त, सजा पूरी होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है, जब तक कि कोई विशेष छूट या राहत न मिले। यह प्रावधान भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है।