थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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(1) अपराध क्रमांक 875/2026 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट
*कुल जप्त – 01 नग लोहे का धारदार चापड़
नाम आरोपी: –
1- सूरज वर्मा उर्फ घोड़ा पिता स्व मित्र कुमार वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब/ गांजा बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 09.10.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गनियारी में एक व्यक्ति लोहे का धारदार चापड़ लहराकर आने जाने वाले लोग को डरा धमका रहा है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम गनियारी में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी सूरज वर्मा उर्फ घोड़ा पिता स्व मित्र कुमार वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी थाना कोटा के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चापड़ को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। *उसके पूर्व भी आरोपी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चाकू दिखा कर आम जनों को डरा धमका कर भय का माहौल तैयार किया गया था ।*
उक्त कार्यवाही में प्रभारी प्र उप निरीक्षक दिलीप साहू , प्रधान आरक्षक 868 संबंध साय सिदार , आरक्षक 1356 संजय श्याम, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू का विशेष भूमिका रही।
