बदनाम करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल





⚡आपरेशन प्रहार के तहत कार्यवाही
विवरणः- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  पीड़िता थाना सिटी कोतवाली उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी रितेश चन्द्राकर पिता हेमंत चंद्राकर साकिन किशुनगढ पंडरिया से  फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। आरोपी एम्स में काम करता हूं कहकर प्रार्थिया को शादी करने का प्रस्ताव दिया गया। आरोपी द्वारा पैसो की आवश्यकता बताते हुए प्रार्थिया से उधार में 6000 रूपये मांग किया गया, प्रार्थिया द्वारा रूपये दे दिया गया। आरोपी द्वारा रूपये लौटाने के नाम पर प्रार्थिया से मिलने बिलासपुर आया और प्रार्थिया के अकेले रहने का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया तथा प्रार्थिया को डरा धमकाकर बदनाम कर देने जान से मारने और एसिड से चेहरा जलाने की धमकी देते हुए प्रार्थिया से अलग अलग किस्तो में कुल 93000 रूपये वसूल किया गया। आरोपी की हरकतो से परेशान होकर प्रार्थिया द्वारा थाना सिटी कोतवाली उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश करते हुए आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 386 भादवि के तहत अपराध दर्ज कराया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा महिला संबंधी अपराध होने से तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री उमेश कश्यप तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चैधरी के नेतृत्व थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को अपराध दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि उसके द्वारा कई लडकियो से ऐसी घटना कर रूपये वसूल किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।