चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2 लोगों को बरी किया गया है।


एनआईए कोर्ट ने गुरुवार यानी 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब शुक्रवार, 3 जनवरी को 28 दोषियों की सजा का भी ऐलान किया गया है। कोर्ट ने सभी दोषी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जब यह जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम समेत एक ग्रुप ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो हालात काफी बिगड़ गए और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। वकील ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी।चंदन की हत्या की वजह से हालात काफी खराब हो गए और तीन दिनों तक क्षेत्र में दंगे हुए। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया। भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद करना पड़ा था।