थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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(1) अपराध क्रमांक 832/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – 25 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5000 रुपए
नाम आरोपी: –
1- आजु राम बंजारे पिता स्व समारू राम बंजारे उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम लमकेना थाना कोटा जिला बिलासपुर
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब/ गांजा बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 30.09.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लमकेना में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर लमकेना में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी आजू राम बंजारे पिता स्व समारू राम बंजारे उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम लमकेना थाना कोटा के कब्जे से एक पीले रंग के 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जेरिकेन में भरा 20 लीटर , एक पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जेरिकेन में पूरा भरा 5 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 25 लीटर कीमती 5000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज , प्रधान आरक्षक 758 गजेंद्र सिंह, आरक्षक 1356 संजय श्याम, आरक्षक 902 रवि राजपूत , महिला आरक्षक 641 पूर्णिमा सिदार का विशेष भूमिका रही।
