
*थाना – सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)*अप.क्र. – 73/2025, धारा – 109 बीएनएस, *क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाश पर सरकण्डा पुलिस का प्रहार।* *रात्रि में पिने के लिए पानी नही देने पर क्षुब्ध होकर आरोपी ने किया प्राणघातक हमला।*♦️ *धारा 109 बीएनएस जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर धाराओं में किया गया अपराध दर्ज।*♦️ *रिपोर्ट के 24 घंटो के भीतर आरोपी गिरफ्तार।**नाम आरोपी -* 01. नंद कुमार उर्फ छोटी धु्रव पिता रतन धु्रव उम्र 21 वर्ष निवासी चांटीडीह नंदेश्वर मंदिर के पास सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) *विवरण -* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरबंश यादव पिता सत्यनारायण यादव उम्र 22 वर्ष निवासी जोरापारा सरकण्डा ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बुआ उम्र करीब 65 वर्ष की है जो अकेली रहती है, दिनांक 14.01.2025 के सुबह करीब 8.30 बजे सूचना मिला कि बुआ के साथ कोई मारपीट किया है, घर के बाहर बेहोश पड़ी है तब वह अपने भाई के साथ बुआ के घर जाकर देखा तो इसकी बुआ घर के बाहर बेहोश हालात में पड़ी है उसके सिर में पत्थर से मारने से गहरा चोंट का निशान है आसपास खून गिरा है, पड़ोस का नंद कुमार धु्रव अक्सर बुआ के घर आना-जाना करता था शंका है कि नंद कुमार धु्रव के द्वारा ही बुआ की हत्या करने के नियत से पत्थर पटक कर मारने का प्रयास किया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के दिशा नेतृत्व में में टीम तैयार कर तत्काल आरोपी की पता तलाश कर आरोपी नंद कुमार धु्रव उर्फ छोटी को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया, जिससे आरोपी नंद कुमार ध्रुव उर्फ छोटी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।