थाना – तारबाहर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. – 377/2025, धारा – 34(2) आबकारी एक्ट।
आरोपी को स्वदेशी प्लजा के सामने से घेराबंदी कर किया गया गिरफ्तार।
नाम आरोपी- 1.महावीर कौशिक पिता स्व. सोनू राम कौशिक उम्र 58 वर्ष सा ग्राम खम्हरिया थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
⏩⏩विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में अवैध मदिरा की खरीदी बिक्री की शिकायत एवं इससे बढ़ते अपराध एवं चेतना अभियान के तहत रोकथाम एवं कड़ी कार्यवही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गया था जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन पर निरी कृष्णचंद सिदार थाना प्रभारी थाना तारबाहर के नेतृत्व में टीम बनाकर अवैध रूप शराब की बिक्री करने वाले आरोपीयो कि पतासाती हेतु रवाना हुये थे कि मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति स्कूटी में देशी मंदिरा प्लेन एवं मसाला शराब अवैध रूप से बिक्री करने के लिये ले जा रहा कि सूचना पर तत्काल सीएमडी चैक के आगे स्वदेशी प्लाजा पहुचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति एक्टिवा क्रमांक सी जी 10 बी डी 3328 को रोककर चेक करने पर उसके थैला एवं डिक्की से 65 नग देशी प्रत्येक में 180 एमएल भरा हुआ मिला आरोपी के कब्जे से कुल 65 नग शराब एवं एक्टिवा क्रमांक सी जी 10 बी डी 3328 को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।