तोरवा थाना:मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को मुचलका जमानत देने का आरोप?

बिलासपुर/तोरवा
शहर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमू नगर बंधवा तालाब भाजपा कार्यालय के पास 22 दिसंबर 2025 को हुई मारपीट एवं लूट की घटना में पुलिस की कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं?
पीड़ित का आरोप है कि गंभीर मारपीट, जान से मारने की धमकी रेप केस में फंसाने और सोने का चैन( लॉकेट समेत)लूटने जैसी बातों के बावजूद पुलिस ने मामले में मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों को मुचलका जमानत पर छोड़ दिया।

शिकायत के अनुसार आरोपी गोलू यादव ने मुट्ठी बनाकर पंच से दाहिनी आंख के पास वार किया, और लखन यादव,संजय गोंड ने नुकीली ठोस वस्तु से सीने पर चोट पहुंचाई। मारपीट के दौरान गले में पहनी सोने की चैन (लॉकेट सहित) गिर जाने की भी बात कही गई है, जो अभी तक नहीं मिली। घटना में सिर, माथे और छाती में चोटें आने का उल्लेख है। मौके पर मौजूद विवेक डे और अरुण चक्रवर्ती ने बीच-बचाव किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित वेंकट राव ने दिनांक 22/12/2025 को शाम 5:14 बजे तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि वह होटल रेड डायमंड के पास पशु आहार की दुकान संचालित करता है। आरोप है कि गोलू यादव, संजय गोंड एवं लखन यादव आए दिन उसके कार्यालय के सामने बैठकर शराबखोरी,गाली-गलौज और हुड़दंग करते थे। पूर्व में कई बार समझाइश देने के बाद भी आरोपियों ने 22 दिसंबर को दोपहर लगभग 2:10 बजे एकत्र होकर मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश रच डाली और मुझे अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर शारीरिक चोट पहुंचाई।

वेंकट राव का कहना है कि इतने गंभीर आरोपों और चोटों के बावजूद पुलिस ने मामले में हल्की धाराएं जोड़कर आरोपियों को तुरंत मुचलका जमानत दे दी, जिससे न्याय पर सवाल खड़े होते हैं?पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और उचित धाराओं में पुनः कार्यवाही की मांग की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेंकट राव ने बताया है कि पुलिस ने किसी रसूखदार के दबाव में आकर मामूली धारा लगाकर मुचलका जमानत पर रिहा कर दिया।आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहे है,और आरोपी की बहन ने अपनी जाती का हवाला देते हुए तुझे रेप केस में फंसाने जैसी धमकी भी दी है। यह भी बाते सामने आई है कि यह धमकी आरोपियों ने थाने में पदस्थ समस्त थाना स्टाफ के सामने दी है। आरोपी द्वारा थाने में धमकी देने पर भी उनके चेहरे पर भय या किसी प्रकार का अफसोस नहीं हुआ।

शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों में नियंत्रण रखने प्रशासन द्वारा मुहिम चला कर अपराधियों की धर पकड़ की जा रही है,वही ऐसे अपराधी थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं,जिससे उनका मनोबल और तेज होता जा रहा है।आगे का क्या पता यही आरोपी आगे चलकर किसी बड़े अपराध को भी अंजाम दे सकते है?

इससे पता चलता है, कि मामूली धारा और मुचलका जमानत मिलने से आरोपी अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते है।जानकारी के अनुसार हेमू नगर भाजपा कार्यालय के पास आरोपियों ने अवैध गैरेज बना रखा है जहां चोरी की हुई गाड़ियों के सामान खरीदा एवं बेचा जाता है।

भाजपा नेता वेंकट राव ने बताया कि इसके पूर्व में भी आरोपियों ने कई बार मेरी छवि धूमिल करने कोशिश की है।मुझे बदनाम करने की योजना बार बार विफल होते देख दिनांक 22 दिसम्बर को इस घटना की अंजाम दिया,मेरे साथ लूटपाट किया और मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। वेंकट राव ने स्पष्ट कहा है कि बिना सच जाने कुछ मीडिया कर्मी आरोपियों से मिलीभगत कर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे है।

पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि ये लोग मेरे खिलाफ आगे कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की बातें कर रहे है।मुचलका जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी की बहन ने मुझे रेप केस में फसाने की धमकी दी है।

वहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच प्रक्रिया प्रचलित नियमों के तहत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
अब देखना होगा कि उच्चाधिकारियों द्वारा प्रकरण की समीक्षा कर धाराओं में संशोधन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाती है या नहीं?