
थाना – तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)अपराध क्रमांक – 340/2026धारा – 69 बीएनएस⸻⸻गिरफ्तार आरोपीसूरज यादव पिता स्व. जयराम यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी अशोक नगर, पानी टंकी के पास, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।⸻मामले का संक्षिप्त विवरण :प्रार्थिया/पीड़िता द्वारा दिनांक 19.06.2026 को थाना तोरवा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जून 2025 में उसकी पहचान सूरज यादव से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत एवं मेल-मिलाप बढ़ने के दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने का विश्वास दिलाया गया। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा बाद में विवाह करने से इंकार कर दिया।पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 340/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पतासाजी कर उसे दिनांक 20.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।महिला संबंधी अपराधों के प्रति बिलासपुर पुलिस संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जा रही है।
