बिलासपुर पुलिस द्वारा नये क़ानून पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला में ज़िले के सभी राजपत्रित अधिकारी ,थाना प्रभारी और अलग-अलग थानो के लगभग 100 विवेचकगण हुए लाभान्वित हुए

नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नये प्रावधानों के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण*

कार्यशाला में श्री श्यामलाल पटेल ( उप संचालक अभियोजन ज़िला बिलासपुर) ,श्री धर्मेंद्र प्रसाद सिंह (ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) को विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

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कु. श्वेता कुर्रे ( सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) और श्री चंदकांत पांडे ( सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) के द्वारा नये क़ानून के बारे में दिये विवेचकों को व्याख्यान

बिलासपुर/आज पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री अजय यादव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर नये क़ानून पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रक्षित केंद्र प्रशिक्षण हाल बिलासपुर में रखा गया था , जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप ,नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन श्री संदीप कुमार पटेल (भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार (भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल ,उप पुलिस अधीक्षक श्री उदयन बेहार ,उप पुलिस अधीक्षक लाइन श्रीमती मंजु लता केरकेट्टा थाना प्रभारीगण और अलग अलग थानो से 100 विवेचकगण उपस्थित रहे ।

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कार्यशाला में श्री श्यामलाल पटेल ( उप संचालक अभियोजन ज़िला बिलासपुर ) श्री धर्मेंद्र प्रसाद सिंह (ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) को विशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गये थे ।कु. श्वेता कुर्रे ( सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) और श्री चंदकांत पांडे ( सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) के द्वारा नये क़ानून के बारे में दिये विवेचकों को व्याख्यान ।

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पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह* के द्वारा नये क़ानून के लागू होने के उद्देश्यों को विवेचकों को बताया गया तथा लागू होने के बाद सही रूप से फ़ील्ड में क्रियान्वयन करना पुलिस का दायित्व है जिससे आमलोगो को न्याय मिल सके अतः नये क़ानून के बारे में जानना विवेचकों के लिए अति आवश्यक है , यह कार्यशाला आने वाले दिनों में बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर जारी रहेगा जिससे सभी विवेचकों को नये क़ानून की जानकारी हो सके ।

कार्यशाला में ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारियों द्वारा नये क़ानूनो के बारे में जानकारी दिया गया कि नये क़ानून में कुछ नये धारा ,उप धारा जोड़ा गया है तथा कुछ पुराने धारा को हटाया गया और सजा के प्रावधानो को बढ़ाया गया है कि जानकारी दिया गया विवेचकों ने प्रश्नकर शंका -समाधान किया।

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