बिलासपुर, 13 जनवरी 2026।
सीपत पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और शारीरिक शोषण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा 26 नवंबर 2025 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका संदेही आरोपी किशोर कुमार यादव के साथ ग्राम तोरला, थाना सरगांव, जिला मंगेली में मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सीपत द्वारा पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद किया तथा आरोपी को हिरासत में लिया।
जांच में पाया गया कि आरोपी किशोर कुमार यादव पिता मुन्नालाल यादव, उम्र 18 वर्ष 2 माह, निवासी बोदरी थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस पर प्रकरण में धारा 87, 64(एम) भादवि तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सीपत पुलिस की इस कार्रवाई को बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।