
जिला-बिलासपुर(छ0ग0) दिनांक- 09.07.2026थाना- ⚡⚡♦️ आरोपी से चाकूनुमा धारदार हथियार को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर ⚡⚡गिरफ्तार आरोपी- शेख जानू पिता स्व शेख रमजान खान उम्र 25 साल निवासी ग्राम मचखंडा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रर्थी रामकुमार बिजौरे ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.07.2026 के रात्रि करीब 7.30 बजे ग्राम भिलमी के शराब दुकान शराब लेने गया था तब वापस आते समय शेख जानू के द्वारा प्रार्थी को मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ में रखे चाकूनुमा धारदार हथियार को लहराते हुए मारपीट करने लगा तथा प्रार्थी के गला में चाकू को अडा दिया था जिससे प्रार्थी के गला एवं गदेली में चोंट खरोच लगा, जिस पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान थाना प्रभारी सीपत द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण के आरोपी शेख जानू की पतासाजी कर तत्काल हिरासत में लेकर आरोपी से चाकूनुमा धारदार हथियार को जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया है।
