थाना -सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. 1647/2025 धारा 137(2), 87, 64(2)ड बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट।
रिपोर्ट के महज 24 घंटों के भीतर गुम बालिका सहित आरोपी गिरफ्तार।
शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया नाबालिक से दुष्कर्म।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।
नाम आरोपी:-
शुभम ठाकुर पिता दिलीप ठाकुर उम्र 22 वर्ष, निवासी भूकम्प अटल आवास म.नं. आई/6, बहतराई, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विवरण –
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 01.12.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र करीब 14 वर्ष की है जो दिनांक 01.12.2025 के दोपहर से बिना बताये कहीं चली गई है, कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है, प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 02.12.2025 को पतासाजी दौरान सूचना मिला कि अपहृत बालिका का जान पहचान शुभम ठाकुर के साथ है, वह भी घर में नहीं है, जिससे शुभम ठाकुर का पता तलाश करने पर अपहृत बालिका को घर में छोड़कर फरार हो गया, जिससे नाबालिक बालिका को परिजनो के समक्ष दस्तयाब कर पूछताछ कर कथन लिया गया जो आरोपी शुभम ठाकुर के द्वारा शादी करके पत्नि बनाकर रखने का झांसा देकर बहला फूसलाकर ले जाना एवं शारीरिक संबंध बनाना बताई जिससे आरोपी शुभम ठाकुर का पता तलाश किया जा रहा था कि आज दिनांक 05.12.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि शुभम ठाकुर नूतन चौक के आसपास घूम रहा है, मुखबीर की उक्त सूचना के संबंध मंे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईन/सरकंडा) श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल सूचना तस्दीक हेतु रवाना किया गया जिनके द्वारा आरोपी शुभम ठाकुर को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया, जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।